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Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी का फिर लगेगा अदालत में चक्कर, अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई

उप्र : राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी
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Rahul Gandhi Defamation Case : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में स्थानीय सांसद-विधायक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई अब नौ सितंबर को होगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्‍ता द्वारा समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई की तारीख नौ सितंबर तय की है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

मामले में वादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को गवाह अदालत में बयान देने के लिए मौजूद था, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत से समय मांगा था और वह हाजिर नहीं थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। पांडेय ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है।

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वहीं, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा, ''मेरे द्वारा अदालत से मौका लिए जाने के कारण अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख अदालत ने मुकर्रर की है।'' कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा सांसद-विधायक अदालत में दर्ज कराया था। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष हत्या के एक मामले में ‘आरोपी' हैं। जब राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी उस समय शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था। फर्जी मुठभेड़ मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब शाह गुजरात के गृह मंत्री थे।

याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई पूरी होने में पांच वर्ष लग गए। अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चलने के बाद भी राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया। फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे। विशेष न्‍यायाधीश ने उन्हें दो मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इसके बाद राहुल गांधी को अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। कई तारीखें बीत जाने के बाद इस साल 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अदालत में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। इसके बाद अदालत ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

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