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Rahul Gandhi Case : एमपी/एमएलए कोर्ट में आज नहीं हुई सुनवाई, 23 दिसंबर को फिर से होगी पेशी

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई पुनः टली, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को

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Rahul Gandhi Case : सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में कांग्रेस सांसद एवं विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। सुनवाई टलने कारण उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा अदालत से मौका लेना रहा। अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। पिछली सुनवाई नौ दिसम्बर को थी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी लेकिन उनके (शुक्ला) द्वारा मौका लिए जाने के कारण सुनवाई टाल दी गई। शुक्ला ने कहा कि अब 23 दिसंबर को वह गवाह दुबे से जिरह करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी जिरह की कार्रवाई हुई थी। यह मामला 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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हनुमानगंज निवासी मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछले पांच साल से अदालती कार्यवाही चल रही है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।

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राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था एवं इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनके बयान के बाद अदालत ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है।

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