Rahul Gandhi Case : राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई टली, गवाह न पहुंचने से अदालत ने दी नई तारीख
राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में गवाह के पेश न होने से सुनवाई टली
सुलतानपुर की स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सोमवार को गवाह पेश न होने के कारण सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि गवाह राम चंद्र दुबे की अनुपस्थिति और उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिए जाने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की गई है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में 5 वर्षों तक अदालत में कार्यवाही चली। राहुल गांधी के उपस्थित न होने पर दिसंबर 2023 में अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की।
पिछले साल 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश करार दिया था। गांधी के बयान के बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो सकी है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हुई है।

