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मोहाली में 9 नये सेक्टर विकसित करेगी पंजाब सरकार

नयी फ्लैगशिप लैंड पूलिंग योजना के तहत 6285 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी
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चंडीगढ़, 9 जून

शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने मोहाली में 9 नये सेक्टर विकसित करने और पहले से विकसित पांच सेक्टरों में लंबित विकास को पूरा करने के लिए 6,285 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार की 4 जून को अधिसूचित नयी फ्लैगशिप लैंड पूलिंग योजना के तहत यह पहला अधिग्रहण होगा।

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ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) 84, 87, 103, 120, 121, 122, 123, 124 और 101 सेक्टर के कुछ हिस्से का विकास करेगी। इसके अलावा, सेक्टर 76, 77, 78, 79 और 80 के छूटे हुए इलाकों को भी सरकारी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। गमाडा के मुख्य प्रशासक विशेष सारंगल ने सोमवार को 'ट्रिब्यून' को बताया कि नयी लैंड पूलिंग योजना के तहत चार से छह महीने के भीतर जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सेक्टर 84 को संस्थागत क्षेत्र के रूप में, सेक्टर 87 को वाणिज्यिक, सेक्टर 101 और 103 को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि अन्य सभी सेक्टर (120 से 124 और सेक्टर 76 से 80) को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब 5500 एकड़ में फैले पहले से विकसित एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप के ब्लॉक ई से जे तक 3535 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि सेक्टर 120 से 124 में 1890 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और सेक्टर 84, 87, 101 (भाग), 103 और सेक्टर 76 से 80 के छूटे हुए क्षेत्रों में 859.89 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

सारंगल ने कहा कि यह सबसे बड़े भूमि अधिग्रहणों में से एक होगा, जो मोहाली के शहरी परिदृश्य को नया आकार देगा। उन्होंने पुष्टि की कि नयी विकास योजना को अभी तक कोई औपचारिक नाम नहीं दिया गया है। नयी भूमि पूलिंग योजना के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों को उनकी अविकसित या कृषि भूमि लेने के बदले विकसित स्थल दिए जाएंगे।

आवासीय क्षेत्र के लिए अधिग्रहित प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए मालिक को 1000 वर्ग गज का विकसित आवासीय भूखंड और 200 वर्ग गज का विकसित वाणिज्यिक स्थल (पार्किंग स्थल के अलावा) मिलेगा। औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्र प्रत्येक एकड़ के अधिग्रहण के बदले 1600 वर्ग गज का विकसित औद्योगिक भूखंड दिया जाएगा, जबकि वाणिज्यिक/मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए 300 वर्ग गज के दो एससीओ स्थल और 200 वर्ग गज का एक और एससीओ स्थल दिया जाएगा। एकीकृत औद्योगिक पार्कों के लिए अधिग्रहण के प्रत्येक एकड़ में 1000 वर्ग गज का औद्योगिक भूखंड, 300 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और 100 वर्ग गज का वाणिज्यिक भूखंड मिलेगा। भूमि मालिकों को स्टांप शुल्क से छूट देने और भूमि पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहित विकसित भूखंडों से प्राप्त आय का उपयोग कृषि भूमि खरीदने के लिए करने पर उन्हें अन्य लाभ प्रदान करने के लिए दो साल की वैधता के साथ साहुलियात प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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किसान बनेंगे हिस्सेदार : भगवंत मान

नयी लैंड पूलिंग योजना में किसानों को राज्य की प्रगति में हिस्सेदार बनाने की परिकल्पना की गई है। इससे न केवल भूस्वामियों को लाभ होगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण में भी तेजी आएगी और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब

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