मुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

पंजाब : बेअदबी रोधी विधेयक प्रवर समिति को भेजा

चंडीगढ़, 15 जुलाई (एजेंसी) धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा के प्रस्ताव वाला एक विधेयक मंगलवार को पंजाब विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया, जिससे वह प्रस्तावित कानून पर जनता की राय ले...
Advertisement

चंडीगढ़, 15 जुलाई (एजेंसी)

धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा के प्रस्ताव वाला एक विधेयक मंगलवार को पंजाब विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया, जिससे वह प्रस्तावित कानून पर जनता की राय ले सके।

Advertisement

विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के दिन विधानसभाध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि समिति छह महीने के भीतर विधेयक पर रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री मान ने सोमवार को सदन में बेअदबी रोधी विधेयक पेश किया था। विधेयक पर चर्चा को समेटते हुए उन्होंने शिअद-भाजपा शासन के दौरान 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं का उल्लेख किया और कहा कि बेअदबी से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य-विशिष्ट प्रस्तावित कानून को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि विधेयक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद्गीता, बाइबिल और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों के अनादर के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार, बेअदबी का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। दोषी व्यक्ति को पांच लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है। विधेयक के अनुसार, अपराध करने का प्रयास करने वाले को तीन से पांच वर्षों की सजा हो सकती है और उसे तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

Advertisement