सौरभ मलिक
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 10 मई
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को तजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर पंजाब राज्य से सवाल किये। आज बग्गा को राहत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने भाजपा नेता को अंतरिम संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया। जस्टिस चितकारा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए ग्रीष्म अवकाश के बाद 5 जुलाई की तारीख तय की। मामले की अंतिम सुनवाई उसी तारीख को होगी। इस बीच हरियाणा ने पिपली थाने के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी।
इस दौरान पंजाब ने कहा कि बग्गा को जांच में शामिल होना चाहिए। इसपर जस्टिस चितकारा ने कहा कि पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बग्गा से दिल्ली में उनके आवास पर पूछताछ कर सकते हैं। पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि बग्गा कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रोका गया और हिरासत में लिया गया। हरियाणा के एजी ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अवैध हिरासत के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि एक भी अधिकारी को हिरासत में नहीं लिया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर चुकी है।