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हटाए गए 65 लाख वोटर्स का विवरण करें प्रकाशित

बिहार में मतदाता सूची का मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि वह बिहार की मतदाता सूची रिवीजन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाये गये 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे। साथ ही कारण भी बताए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर कराने के 24 जून के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इसने कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, लेकिन मसौदा सूची से हटा दिए गए थे। मसौदा सूची को एक अगस्त को प्रकाशित किया गया था।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है, उन्हें अपने आधार कार्ड के साथ निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 22 की तारीख निर्धारित करते हुए आयोग से उसके निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

लोजपा सांसद वीणा देवी और उनके पति को नोटिस

पटना :

निर्वाचन आयोग ने बिहार के वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद वीणा देवी और उनके पति एवं जदयू के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह को दो-दो मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। इस मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था।

हम सीधी लड़ाई छेड़ रहे : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 17 अगस्त को वह ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के जरिये कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ बिहार से सीधी लड़ाई शुरू करेंगे।

‘वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें’

निर्वाचन आयोग ने राहुल के हमलों के बीच कहा कि ‘वोट चोरी’ जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठे विमर्श गढ़ने के बजाय सबूत दिए जाने चाहिए।

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