बिना सूचना के कर दिया गया PPP रद्द, पानीपत निवासी वृद्ध की शिकायत पर आयोग ने दिखाई सख्ती
Haryana News: हरियाणा मानव अधिकार आयोग (Haryana Human Rights Commission) ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए पानीपत निवासी अमर सिंह मुरवाला की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे गंभीर प्रशासनिक विफलता और संवेदनहीनता करार देते हुए अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) व वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के उल्लंघन का मामला माना है।
अमर सिंह, अंत्योदय श्रेणी के सत्यापित लाभार्थी हैं। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना, जांच या सुनवाई के उनका पारिवारिक पहचान पत्र (PPP) निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे उन्हें अंत्योदय अन्न योजना और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं से वंचित होना पड़ा। भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास या प्लॉट नहीं मिला। वर्तमान में अमर सिंह रेडक्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, वार्ड नं. 11, पानीपत में रह रहे हैं, जिसकी स्थिति अत्यंत गंदी और अस्वास्थ्यकर बताई गई है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने संबंधित विभागों को निम्न निर्देश जारी किए कि अमर सिंह के PPP की जांच कर पुनः सक्रिय किया जाए। निष्क्रियकरण की रिपोर्ट, सुधारात्मक कदम और रोकथाम उपाय प्रस्तुत किए जाएं। Housing for All विभाग पात्रता की पुनः जांच कर आवास या 100 वर्ग गज प्लॉट आवंटित करे। नगरपालिका आयुक्त और जिला रेडक्रॉस सचिव संयुक्त निरीक्षण कर सफाई, फॉगिंग व पेस्ट कंट्रोल दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई से पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
इनको जारी हुए नोटिस
आयुक्त एवं सचिव, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), आयुक्त एवं सचिव, Housing for All, पानीपत के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, जिला रेडक्रॉस सचिव, वृद्धाश्रम प्रबंधक, रेडक्रॉस भवन, वार्ड नं. 11। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि सभी विभागों से "कार्यवाही रिपोर्ट" (Action Taken Reports) तलब की गई हैं। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है।