नीट-यूजी में बिजली गुल : हाईकोर्ट ने दिए दोबारा परीक्षा लेने के आदेश
इंदौर, 1 जुलाई (एजेंसी)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के दौरान बिजली गुल हो जाने से प्रभावित उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा लिए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने देश के सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि इन उम्मीदवारों की कोई भी गलती न होने के बावजूद उन्हें बिजली कटौती के कारण नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया गया था।
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने नीट-यूजी के कई उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला पिछले माह सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील मृदुल भटनागर ने मंगलवार को बताया कि उन्हें अदालत के 23 जून के आदेश की प्रति मिल गई है। उन्होंने बताया कि इंदौर और उज्जैन में नीट-यूजी परीक्षा में बैठे करीब 75 उम्मीदवारों को इस आदेश का फायदा मिलेगा जिनके परीक्षा केंद्र में बिजली गुल हो गई थी।