नयी दिल्ली, 5 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों के एक समूह द्वारा नीट-पीजी के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 से आगे बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि 31 जुलाई, 2022 से आगे की समय सीमा बढ़ाने से पूरा शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। पीठ ने कहा, ‘जब भी कट-ऑफ होती है तो कुछ छात्रों के विभाजन रेखा के दोनों ओर गिरने की संभावना होती है।’ पीठ ने कहा कि कोविड ड्यूटी को समाहित करने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना में पाठ्यक्रम को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने के लिए अदालत भी शामिल होगी।