नयी दिल्ली, 14 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022-23 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 8 लाख रुपये की आय का मापदंड लागू करने पर स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह विषय उसके संज्ञान में है और जो कुछ वह फैसला करेगा, वह लागू होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने कहा, ‘हमने अगले अकादमिक वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस मापदंड निर्धारित करने की प्रक्रिया स्थगित नहीं की है। हमने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा हमारे आदेश के मुताबिक होगा। हमने विषय का निस्तारण मार्च में करने के लिए इसे अपने पास रखा है। प्रक्रिया नहीं रुकेगी। हम जो कुछ फैसला करेंगे, लागू करेंगे।’