नयी दिल्ली, 12 अक्तूबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात काडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका और लंबित अर्जियां खारिज की जाती हैं।’
वकील को चेतावनी भरा नोट
पीठ ने याचिका की सामग्री कॉपी-पेस्ट करने के ‘अस्वस्थ’ चलन की निन्दा की, और याचिकाकर्ता वकील को चेतावनी भरा नोट दिया है। पीठ ने अधिवक्ता सद्रे आलम की जनहित याचिका और ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ की हस्तक्षेप अर्जी को खारिज किया। इस संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इस नियुक्ति को चुनौती दी थी। भूषण ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा दायर याचिका की हूबहू नकल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि याचिका में किये गये अनुरोध भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ हैं और अदालत को इसे हतोत्साहित करना चाहिए।