नयी दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने के लिए 17 वर्ष के न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने संबंधी एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि पात्रता मानदंड तय करना नीतिगत मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। याचिकाकर्ता छात्र के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल की उम्र परीक्षा में शामिल होने के लिए 13 महीने कम थी और न्यूनतम आयु 17 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष की जानी चाहिए।