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इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देशभर में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक ऐसे ईंधन...
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देशभर में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक ऐसे ईंधन का उपयोग करने को मजबूर हैं, जिसे उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं हुई। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि ई20 ईंधन गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि याचिकाकर्ता के तो केवल नाम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे एक लॉबी है। सरकार ने प्रत्येक चीज पर विचार किया है। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

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