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सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका खारिज

संदेशखाली मामले में ममता सरकार को झटका
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नयी दिल्ली, 8 जुलाई (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों पर सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा, ‘यह सब संदेशखाली से संबंधित है। आपने (राज्य ने) महीनों तक कुछ नहीं किया।’ सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को जारी किए गए दूरगामी निर्देश संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित दो प्राथमिकियों तक ही सीमित रह सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘जिस आदेश की बात हो रही है वह राशन घोटाले से जुड़ा है।’ सिंघवी ने कहा कि कथित घोटाले में 43 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

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पीठ ने कहा, ‘एफआईआर चार वर्ष पहले दर्ज की गई थीं। आरोपी कौन हैं? गिरफ्तारियां कब की गईं?’ उसने कहा, ‘किसी को बचाने में राज्य की रुचि क्यों होनी चाहिए?’ पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई कोई टिप्पणी जांच में सीबीआई को प्रभावित नहीं करेगी। पीठ ने कहा, ‘धन्यवाद। याचिका खारिज की जाती है।’

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