नयी दिल्ली, 3 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनावों में फिर से मतपत्रों (बैलट पेपर) का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि वकील सीआर जया सुकिन की याचिका ‘प्रचार हित याचिका’ (पीआईएल) है जो अफवाहों और ‘निराधार आरोपों एवं अनुमानों’ पर आधारित है। अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता (सुकिन) ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिये। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।’