सीकर/हापुड़, 23 फरवरी (एजेंसी)
किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। वे राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘कान खुल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अबकी बार आह्वान संसद का होगा। कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं, 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा।
उधर, भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हापुड़ में कहा कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे तो किसान वार्ता को तैयार हैं। नरेश टिकैत यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए।
दीप सिद्धू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
नयी दिल्ली (एजेंसी) : दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान लाल किले पर हिंसा के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता-अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिद्धू को 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। उसे तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां वह अभी बंद है। अदालत ने सिद्धू को 9 फरवरी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस का आरोप है कि वह लाल किले पर हुई हिंसा को भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है। उसकी हिरासत अवधि 16 फरवरी को 7 दिन और बढ़ा दी गयी थी। पुलिस ने कहा था कि ऐसे वीडियो हैं, जिनमें सिद्धू को कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़ को उकसा रहा था। वह मुख्य दंगाइयों में से एक था। सह-साजिशकर्ताओं की पहचान के लिये कई सोशल मीडिया खातों की जांच करने की जरूरत है।
पुलिस ने थाने में बेरहमी से पीटा : नौदीप कौर
चंडीगढ़ (एजेंसी) : श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद पुलिस थाने में कई बार उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली 23 वर्षीय कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उनकी चिकित्सकीय जांच भी नहीं करायी गयी जो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 का उल्लंघन है। कौर वर्तमान में हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत मामले में अब 24 फरवरी को सुनवाई करेगी। अपने वकील अर्शदीप सिंह चीमा और हरिंदर दीप सिंह बैंस के माध्यम से दायर जमानत याचिका में कौर ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया।