पहलगाम हमला : आतंकियों को शरण देने के आरोपियों की हिरासत बढ़ी
जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों की हिरासत अवधि निर्धारित 90 दिन से आगे और 45 दिन के लिए बढ़ा...
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जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों की हिरासत अवधि निर्धारित 90 दिन से आगे और 45 दिन के लिए बढ़ा दी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने 18 सितंबर को पहलगाम के बैसरन निवासी बशीर अहमद जोथत और पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद की रिमांड अवधि बढ़ा दी। अदालत ने आरोपों, जांच की प्रगति और लंबित फॉरेंसिक रिपोर्ट के मद्देनजर हिरासत और जांच की अवधि बढ़ाने के पक्ष में फैसला दिया। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए आरोपियों बशीर अहमद जोथत और परवेज अहमद की हिरासत और 45 दिन के लिए बढ़ाई जाती है। अदालत ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया। दोनों आरोपियों की जांच के लिए 90 दिन की रिमांड और 10 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को समाप्त होनी थी। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत हिरासत की अवधि 90 से बढ़ाकर 180 दिन करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। जांच के दौरान और अधिक संदिग्धों के सामने आने का दावा किया गया है। इसके अलावा, 28 जुलाई की मुठभेड़ में कुछ सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए थे। जोथत और अहमद की निशानदेही पर कुछ कंबल, शॉल और चादरें बरामद की गईं और इन्हें मारे गए आतंकवादियों से मिलान के लिए डीएनए जांच की खातिर सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजा गया। एनआईए ने आरोप लगाया कि परवेज और बशीर ने 22 अप्रैल के हमले से पहले पहलगाम के हिल पार्क में एक झोपड़ी में जानबूझकर आतंकवादियों को शरण दी थी।
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