बिहार में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने या हटाने के लिए मिलेगा एक महीना
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजनीतिक दलों और मतदाताओं को एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली बिहार की मसौदा मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने और अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। मतदाताओं के लिए जारी एक बयान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार के लिए मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार को प्रकाशित किया जाएगा। कुमार ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भौतिक के साथ-साथ डिजिटल प्रतियां प्रदान की जाएंगी।
विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आया बयान
सीईसी की यह टिप्पणी एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह दस्तावेज के अभाव में पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा।