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पीएफ खाते से अब पांच लाख तक की निकासी होगी आसान

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों से अग्रिम निकासी के दावों के स्वतः निपटान की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंगलवार को...

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नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा)

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों से अग्रिम निकासी के दावों के स्वतः निपटान की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंगलवार को घोषणा की। इस कदम से सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य तीन दिन के भीतर पांच लाख रुपये तक की अपनी अग्रिम वापसी के दावों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। फिलहाल स्वतःनिपटान माध्यम से तीन दिन के भीतर एक लाख रुपये तक के दावों का निपटान हो सकता है।

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मांडविया ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को खासकर तत्काल जरूरतों के समय में त्वरित कोष पहुंच देने के लिए अग्रिम दावों के स्वतः निपटान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है।’ उन्होंने कहा कि इस सेवा के विस्तार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। सात करोड़ से अधिक सदस्यों वाले ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों को त्वरित सहायता देने के मकसद से पहली बार ऑनलाइन स्वतः निपटान व्यवस्था शुरू की थी।

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