नयी दिल्ली, 5 जनवरी (एजेंसी)
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के या बिना लक्षण वाले मामलों में होम क्वारंटाइन के संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि रोगियों को संक्रमित होने के कम से कम 7 दिनों के बाद पृथक-वास से छुट्टी दे दी जाएगी, अगर उन्हें लगातार 3 दिनों तक बुखार न आता हो तो। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के ओमीक्रोन स्वरूप के 2,135 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 828 लोग ठीक हो चुके हैं।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक दिन में कोविड के 58,097 नए मामले सामने आए जबकि 534 और संक्रमितों की मौत हुई है। देश में 147.72 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देशों में लोगों को डॉक्टरों से पूछे बिना स्वयं दवा लेने, रक्त जांच, छाती का एक्स-रे या सीटी स्कैन आदि के लिए जल्दबाजी न करने को कहा है। कम कम 7 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद छुट्टी दी जाएगी, इससे पहले लक्षण दिखने के 10 दिन बाद होम क्वारंटाइन खत्म होता था। होम क्वारंटाइन के बाद पुन: जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को भी टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक उसी टीके की दी जाएगी, जो उन्हें पहले दी गयी थी।
‘आर नॉट वैल्यू’ ज्यादा
पॉल ने बताया कि संक्रमण के प्रसार की गति को दर्शाने वाला पैमाना ‘आर नॉट वैल्यू’ 2.69 है, जो महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान दर्ज की गई 1.69 से अधिक है।