देहरादून (एजेंसी) : उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस शरद कुमार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य सरकार द्वारा उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधी आदेश न मानने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया। देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन ‘रूलक’ द्वारा दायर अवमानना याचिका में कोश्यारी पर अदालत के आदेश का ‘जानबूझकर अनुपालन नहीं करने’ का आरोप लगाया गया है। तीन मई, 2019 को दिए अपने आदेश में अदालत ने उन्हें छह माह के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था।