नयी दिल्ली, 21 फरवरी (एजेंसी)
एक स्थानीय अदालत ने अपने समक्ष कथित रूप से भ्रामक बयान देने के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पुलिस का यह बयान पासपोर्ट नवीनीकरण के दौरान कथित भ्रष्टाचार को लेकर सुशील अंसल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से जुड़ा है। सुशील अंसल 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले के दोषी हैं, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता के आवेदन पर अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल 16 सितंबर को आवश्यक मंजूरी दे दी थी, जिसके बारे में उसी दिन डीसीपी मुख्यालय को सूचित किया गया था। लेकिन पुलिस ने अदालत के समक्ष 31 जनवरी, 2022 को कहा कि मंजूरी की मांग करने वाला उसका आवेदन उपराज्यपाल के कार्यालय में लंबित है। पुलिस ने दस्तावेज तैयार करने के लिए और अधिक समय मांगा था।
शिकायतकर्ता और उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने अदालत को नये तथ्यों से अवगत कराया। कृष्णमूर्ति ने अदालत को बताया कि 14 फरवरी, 2022 को दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में बिल्कुल अलग विवरण सामने आया।