धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
मुंबई, 30 अप्रैल (एजेंसी)
मुंबई की एक काेर्ट ने 55 करोड़ रुपये के केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऋण धोखाधड़ी मामले में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पीएनबी में करोड़ों डॉलर के ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में मुख्य आरोपी चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) आरबी ठाकुर ने हाल ही में गैर-जमानती वारंट जारी किया। वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 2 जून तक स्थगित कर दिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेजल ज्वेलरी को एक कंसोर्टियम समझौते के तहत क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था, लेकिन कंपनी ने ऋण नहीं चुकाया, जिससे कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।