नयी दिल्ली, 29 अक्तूबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोवैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश यात्रा में सक्षम बनाने के लिए कोविशील्ड की खुराक लगाने का केंद्र को निर्देश देकर वह लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता।
शीर्ष न्यायालय ने एक उस याचिका, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मंजूरी नहीं मिली है और लोग विदेश यात्रा की अनुमति पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। कोर्ट पीठ ने कहा कि अदालत के पास इस बारे में ऐसा कोई डाटा नहीं है कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केंद्र को ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता। पीठ ने कहा, ‘…हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारत बायोटेक ने मंजूरी के लिए डब्ल्यूएचओ के पास एक अर्जी दी है। हमें उसके जवाब की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम इस विषय पर दिवाली की छुट्टी के बाद विचार करेंगे।’
अधिवक्ता कार्तिक सेठ की दलीलों पर पीठ ने कहा, ‘…हम आपकी चिंता समझ रहे हैं लेकिन डब्ल्यूएचओ के जवाब का इंतजार करें।’ न्यायालय ने कहा कि यह भी हो सकता है कि जनहित याचिका की आड़ में (कोवैक्सीन के) प्रतिस्पर्धी वाद का फायदा उठा लें।
14,348 नये केस, उपचाराधीन मरीज बढ़े
भारत में एक दिन में 14,348 लोगों के संक्रमित पाए जाने से कुल मामलों की संख्या 3,42,46,157 हो गयी है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,61,334 पर पहुंच गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संक्रमण से केरल में 708 मरीजों समेत 805 लोगों के और जान गंवाने से मृतक संख्या 4,57,191 हो गयी है।