मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगने पर रोक नहीं

नयी दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन मांगने संबंधी यूपीएससी के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी...
Advertisement

नयी दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन मांगने संबंधी यूपीएससी के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को जारी 'विस्तृत आवेदन पत्र-1' पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। यह अर्जी इस साल की शुरुआत में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग कर रहे कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका का हिस्सा थी। याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव कुमार दुबे द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आयोग के ‘मनमाने' रवैये से याचिकाकर्ता व्यथित हैं।

Advertisement

Advertisement
Tags :
आवेदनपरीक्षामांगनेमुख्यसिविल
Show comments