नयी दिल्ली (एजेंसी) : दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले में दर्ज ईडी के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।