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नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्या मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया और उसे हाईकोर्ट जाने को कहा। विकास की...
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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्या मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया और उसे हाईकोर्ट जाने को कहा। विकास की अंतरिम जमानत नौ सितंबर को समाप्त हो रही है। विकास के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एस गुरुकृष्ण ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल की अंतरिम जमानत अवधि चार दिन और बढ़ा दी जाए, जिससे वह हाईकोर्ट में उचित आवेदन दायर कर सकें। हालांकि, पीठ ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए उसके लिए उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करना अनुचित है। पीठ ने कहा, ‘आप हाईकोर्ट का रुख करें।' इससे पहले, पीठ ने यादव की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। यादव ने हाईकोर्ट में इस आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी कि वह सितंबर के पहले सप्ताह में शादी करना चाहता है। यादव (54) 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव का बेटा है। विकास के चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनायी गई थी। विकास यादव और विशाल यादव विकास की बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंधों के खिलाफ थे।

 

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