नाइट क्लब आग सह मालिक अजय गुप्ता ट्रांजिट रिमांड पर
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गोवा पुलिस को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी। छह दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
गुप्ता को पूछताछ के लिए दिल्ली में हिरासत में लेने के बाद गोवा पुलिस ने अदालत में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड मांगी। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण हवाई यात्रा संकट को देखते हुए अदालत ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि गुप्ता की रीढ़ की चोट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान
रखा जाए।
इससे पहले, गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। एक सूत्र ने बताया कि गुप्ता को लाजपत नगर के एक निजी अस्पताल से हिरासत में लिया गया, जहां उसने रीढ़ से संबंधित समस्याओं का हवाला देते हुए खुद को भर्ती कराया था।
