नयी दिल्ली, 16 मई (एजेंसी)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले से लेकर इस साल 31 मार्च तक दोनों राज्यों में गंगा नदी में तैरते दिखे मानव शवों और नदी किनारे दफनाये शवों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाए।
जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को इस पर तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में साल 2018 और 2019 में कोरोना की शुरुआत से पहले और 2020, 2021 में महामारी शुरू होने के बाद तथा इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में कितने मानव शव तैरते देखे गये और कितने नदी किनारे दफनाये गये।
उसने कहा कि कितने मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने शवों के दाह संस्कार या दफनाने के लिए वित्तीय सहायता दी? गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने के लिए जन जागरुकता लाने तथा जन भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?’ एनजीटी पत्रकार संजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने कोरोना से प्रभावित मानव शवों के निस्तारण के लिए उचित प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।