नयी दिल्ली, 14 जुलाई (एजेंसी) दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को होने वाली नीट-यूजी परीक्षा को स्थगित करने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता छात्रों की जगह कोई और होते, तो इस तरह की याचिका के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता।