नीट-पीजी परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी-2025 परीक्षा दो पालियों में करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। याचिका में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को 15 जून को होने वाली परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सात चिकित्सकों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिन्होंने एक ही पाली में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 आयोजित करने के लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अदालत ने याचिका पर एनबीईएमएस, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद और केंद्र को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। एनबीईएमएस को अनुमोदित विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर और पोस्टडॉक्टोरल परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके परिणामस्वरूप डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीआरएनबी) और फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड (एफएनबी) की उपाधि प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने एनबीईएमएस द्वारा जारी 16 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा 15 जून को दो पालियों में आयोजित की जाएगी।