नयी दिल्ली, 31 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और नौसेना को उन कुछ अधिकारियों को सेवामुक्त करने से रोक दिया, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र से मुद्दे पर जवाब भी मांगा। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम को संबंधित नौसेना अधिकारियों की शिकायतों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया, जिनमें से कुछ को सेवामुक्त कर दिया गया है।