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नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया और राहुल को नोटिस

अदालत ने कहा- दोनों को अपना पक्ष रखने का अधिकार
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नयी दिल्ली, 2 मई (एजेंसी)

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है।' उन्होंने मामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए तय की।

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जज ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया है। 14 पन्नों के आदेश में जज ने कहा कि अभियोजन एजेंसी ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आरोपियों को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी इस तरह के नोटिस का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि वह निष्पक्ष सुनवाई की पक्षधर है।

हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था। ईडी ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेताओं और निजी कंपनी यंग इंडियन शामिल हैं। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धन शोधन में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं और दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

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