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National Herald Case सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का आरोप-पत्र, कांग्रेस ने कहा– बदले की राजनीति

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (एजेंसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित कई नेताओं के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में विशेष अदालत...
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सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। फाइल फोटो।
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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (एजेंसी)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित कई नेताओं के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल 2025 तय की है।

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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में यह आरोप-पत्र 9 अप्रैल को दाखिल किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, “मौजूदा अभियोजन शिकायत को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए अगली बार 25 अप्रैल, 2025 को अदालत के समक्ष रखा जाएगा। उस समय ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील केस डायरी भी प्रस्तुत करेंगे।”

ईडी की ओर से दाखिल आरोप-पत्र में दावा किया गया है कि इन नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर निजी लाभ लिया।

कांग्रेस का पलटवार : कहा, 'यह डराने और दबाने की कोशिश'

इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। पार्टी ने एक बयान में कहा, “यह कार्रवाई मोदी सरकार द्वारा की जा रही बदले की राजनीति और विपक्ष को डराने की कोशिश का हिस्सा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।”

पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह इस मामले में कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी और जनता के बीच “सच्चाई” को लेकर जाएगी।

यह है मामला

नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस से जुड़े ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ की संपत्तियों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से इन संपत्तियों को निजी स्वार्थ में प्रयोग किया गया, जिससे कांग्रेस नेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। यह मामला कई वर्षों से जांच में है और अब ईडी द्वारा आरोप-पत्र दाखिल कर इसे एक नए कानूनी मोड़ पर ला दिया गया है।

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