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नेशनल हेराल्ड मामला : ईडी के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला 29 को

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (एजेंसी) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि संज्ञान के...
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नयी दिल्ली, 14 जुलाई (एजेंसी)

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि संज्ञान के पहलू पर सभी पक्षों की ओर से दलीलें समाप्त हो गई हैं। मामले को 29 जुलाई को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने ईडी को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो 15 से 17 जुलाई के बीच मामले की फाइलों के निरीक्षण के लिए जांच अधिकारी (आईओ) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आदेश में कहा गया है कि प्रस्तावित अभियुक्तों की ओर से विभिन्न वकीलों द्वारा ‘केस लॉ' और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के संदर्भ में दी गयी विस्तृत दलीलों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी 19 जुलाई तक अपनी दलीलों का एक संक्षिप्त सारांश दाखिल करें, जो तीन-चार पृष्ठों से अधिक न हो।' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 12 जुलाई को अपनी दलीलें पूरी कीं, उसके बाद सोमवार को कुछ अभियुक्तों के वकीलों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं। अदालत दो जुलाई से हर कार्यदिवस को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही थी।

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