Nagarjuna Case : नाम नहीं, पहचान की लड़ाई... दिल्ली हाई कोर्ट करेगा नागार्जुन के केस का फैसला
Nagarjuna Case :दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन की उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगा।
याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति तेजस कारिया के समक्ष आई, जिन्होंने कहा कि वह इस संबंध में आदेश पारित करेंगे। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘जब आप यूआरएल की पहचान कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यह है कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए... हम आदेश पारित करेंगे।''
हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन तथा फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने उन्हें इसी तरह की राहत दी थी। नागार्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि वह तीन तरह के उल्लंघनों से व्यथित हैं - अश्लील वेबसाइटें, अभिनेता के व्यक्तित्व की विशेषताओं का अनधिकृत उपयोग करके माल की बिक्री और विभिन्न यूट्यूब वीडियो।
अदालत ने कहा कि वह उचित आदेश देगी और उसने मामले को 23 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। प्रचार का अधिकार व्यक्तित्व अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह किसी की छवि, नाम या समानता की रक्षा, नियंत्रण और उससे लाभ कमाने का अधिकार है।