कोहिमा, 20 सितंबर (एजेंसी)
नगालैंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने उपमुख्यमंत्री वाई पैटॉन के खिलाफ दर्ज कराई गई उस शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें छात्र संघ के एक पूर्व नेता ने आरोप लगाया था कि उपमुख्यमंत्री ने एनपीएससी परीक्षा के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जस्टिस सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों के संबंध में पैटॉन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा इस मामले में लोकायुक्त द्वारा आगे ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है। आदेश में कहा गया है कि शिकायत जल्दबाजी में दर्ज कराई गई और इसमें तथ्यों की कमी है। लिहाजा शिकायत खारिज की जाती है। लोकायुक्त का यह आदेश 18 सितंबर का है जिसे शनिवार रात पत्रकारों को उपलब्ध कराया गया। छात्र संघ के पूर्व नेता वी एस आये ने इस साल फरवरी में पैटॉन के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया गया था कि पैटॉन ने नगालैंड लोक सेवा आयोग (एनपीएससी) की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से साक्षात्कार चरण में मदद के लिए उनसे संपर्क करने को कहा था।