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Mumbai Attack Case : दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला; 26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 9 जुलाई तक बढ़ाई गई हिरासत

26/11 मुंबई आतंकी हमला: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ाई
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नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)

26/11 Mumbai Attack Case : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

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राणा के वकील ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी जिस पर अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से उसके स्वास्थ्य की स्थिति पर नौ जून तक रिपोर्ट मांगी है। राणा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

बता दें कि उसे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार अप्रैल को उसकी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था। पिछले महीने अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

दस पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को समुद्री रास्ते से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में प्रवेश कर एक सुनियोजित आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने एक रेलवे स्टेशन, दो लग्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। करीब 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गयी थी।

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