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लोकपाल के आदेश के खिलाफ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 21 को

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछने के कथित घोटाले में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए सीबीआई...

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछने के कथित घोटाले में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए सीबीआई को लोकपाल द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। जस्टिस अनिल खेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया, जिससे वह लोकपाल के आदेश पर गौर कर सके, जिसे उसके समक्ष सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। पैसे लेकर सवाल पूछने का कथित घोटाला इस आरोप से संबंधित है कि मोइत्रा ने एक व्यवसायी से नकद राशि और उपहार के बदले सदन में प्रश्न पूछे थे।मोइत्रा ने दावा किया कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण, लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोकपाल अधिनियम के तहत अनुमोदन आदेश जारी करने से पहले उनसे दलील तो मांगी गईं, लेकिन बाद में उन्हें यह कहते हुए पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि वे समयपूर्व हैं और उन पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि मंजूरी आदेश ने लोकपाल की भूमिका को केवल जांच रिपोर्ट पर मुहर लगाने तक सीमित कर दिया है।

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