नयी दिल्ली, 20 जुलाई (एजेंसी)
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में ज़मानत दे दी थी। ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। ज़ुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज है जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी कि ‘गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम’ के साथ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता’ तथा इसने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को समाप्त करने का भी आदेश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने जुबैर को ट्वीट से रोकने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि क्या किसी वकील को (अदालत में) बहस करने से रोका जा सकता है। लगभग दो घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद पारित लंबे आदेश में पीठ ने कहा, ‘एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोका जा सकता है? अगर वह ट्वीट कर किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है।’