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Misdeeds with Girl: पुणे में कूरियर एजेंट बनकर फ्लैट में घुसा व्यक्ति, युवती से किया दुष्कर्म

पुणे, 3 जुलाई (भाषा) Misdeeds with Girl: महाराष्ट्र के पुणे में एक अज्ञात व्यक्ति ने ‘कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव' (सामान पहुंचाने वाला) बनकर यहां एक फ्लैट में घुसकर 22 वर्षीय युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को...
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पुणे, 3 जुलाई (भाषा)

Misdeeds with Girl: महाराष्ट्र के पुणे में एक अज्ञात व्यक्ति ने ‘कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव' (सामान पहुंचाने वाला) बनकर यहां एक फ्लैट में घुसकर 22 वर्षीय युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

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पुलिस उपायुक्त (जोन 5) राजकुमार शिंदे ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के फोन से सेल्फी भी ली और उस पर एक संदेश छोड़ा, जिसमें उसने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया, तो वह उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर देगा।

पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे महाराष्ट्र के पुणे शहर के कोंढवा इलाके में स्थित एक आवासीय सोसायटी में हुई। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है।

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता एक निजी कंपनी में काम करती है और उसका भाई किसी काम से बाहर गया था तथा घटना के समय वह फ्लैट में अकेली थी। अधिकारी ने बताया कि वह व्यक्ति कूरियर डिलीवरी एजेंट बनकर उसके (युवती के) घर आया और अंदर घुस गया।

उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के लिए एक कलम मांगी और जैसे ही महिला कलम लाने के लिए पीछे मुड़ी, तो आरोपी घर में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शिंदे ने कहा, ‘‘महिला को (इसके अलावा) कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे रात करीब साढ़े आठ बजे होश आया। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया।''

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने उसके फोन पर संदेश छोड़ा था कि उसने उसकी तस्वीरें ले ली हैं और यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

उन्होंने बताया कि पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पीड़िता को बेहोश करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ या स्प्रे का इस्तेमाल किया हो। इसकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी का चेहरा इलाके में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म के लिए सजा), 77 (दर्शनरति) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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