हिंसा भड़का रही हैं ममता बनर्जी : रिजिजू
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में दायर दो याचिकाओं में नये वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर क्षेत्र में वक्फ कानून से संबंधित हिंसा की ताजा घटनाएं 14 अप्रैल को हुईं। वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, जहां पिछला दंगा हुआ था। गौर हो कि हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गयी थी। कई लोग पलायन कर गए। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मामले के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नयी याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार किए जाने पर सहमति व्यक्त की।
योगी बोले- दंगाइयों का एकमात्र इलाज है ‘डंडा'
हरदोई : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा पर कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ ‘डंडा' है और ‘डंडे' के बिना वे नहीं मानेंगे। योगी ने कहा, 'लातों के भूत बातों से कहा मानने वाले हैं?' उन्होंने मंगलवार को हरदोई में 650 करोड़ रुपये की 729 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
ओवैसी की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा कि राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को सौंपा गया है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पक्ष है। बोर्ड के मुताबिक, उत्तराखंड में वर्तमान में 5,317 वक्फ संपत्तियां हैं। बोर्ड ने दावा किया कि कई वक्फ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिन पर तीसरे व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है।