नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में सोमवार को चार महीने की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि ‘कानून का शासन’ बनाए रखने के लिए अवमानना करने वाले को उचित सजा दिया जाना जरूरी है। पीठ ने मामले में माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। पीठ ने कहा, ‘रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों एवं परिस्थितियों और इस बात पर गौर करने के बाद कि अवमानना करने वाले ने अपने किए पर न कोई पछतावा जताया और न ही उसके लिए माफी मांगी।