मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

Maliwal assault case दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ नयी धारा जोड़ी

नयी दिल्ली, 10 जून (एजेंसी) Maliwal assault case दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ 'सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने' के...
Advertisement

नयी दिल्ली, 10 जून (एजेंसी)

Maliwal assault case दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ 'सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने' के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। कुमार के खिलाफ 16 मई को भादंसं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।

Advertisement

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Tags :
Maliwal assault case मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार
Show comments