मुंबई, 13 मई (एजेंसी)
मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर अस्थायी जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने कहा कि मलिक की बेटी इलाज के दौरान उनके साथ उपस्थित रह सकती हैं। अदालत ने मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से उनका (मलिक का) इलाज कर रहे हैं। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले में 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था।