महाकुंभ भगदड़ : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
नयी दिल्ली, 3 फरवरी (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम...
नयी दिल्ली, 3 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गयी थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है। शीर्ष अदालत ने भगदड़ को ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ करार देते हुए याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर गौर किया कि न्यायिक जांच शुरू की गयी है। प्रयागराज में भगदड़ की घटना के एक दिन बाद 30 जनवरी को शीर्ष अदालत में यह जनहित याचिका दायर की गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।