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बेअदबी पर होगी उम्रकैद

चंडीगढ़, 14 जुलाई (ट्रिन्यू/एजेंसी) पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा...
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चंडीगढ़, 14 जुलाई (ट्रिन्यू/एजेंसी)

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025’ पर मंगलवार को चर्चा होगी। सत्र शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। विधेयक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद्गीता, बाइबल और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों के अपमान के खिलाफ सख्त सजा की व्यवस्था की गयी है। अपराध की कोशिश करने वालों को भी तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान किया गया है। बेअदबी में दोषी पाये जाने पर दस साल से उम्र कैद तक की सजा और पांच लाख से दस लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रस्ताव है। डीएसपी और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही ऐसे मामलों में जांच के लिए अधिकृत होंगे। सरकार का मानना है कि यह कानून राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, शांति और सौहार्द की भावना को और मजबूत करेगा। यह दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करके असामाजिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में भी

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काम करेगा।

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