लखनऊ, 12 नवंबर (एजेंसी)
समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे गैंगरेप के मामले में शुक्रवार को सांसद/विधायक अदालत ने गायत्री समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शुक्रवार को अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने यह सजा सुनाई। इस दौरान अदालत में गायत्री और 2 अन्य दोषी मौजूद थे। इन्हें बुधवार को दोषी करार दिया गया था। सजा पाने वालों में गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं। न्यायाधीश ने 4 आरोपियों विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और चंद्रपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में 17 गवाह पेश किए थे। गौरतलब है कि 18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति व अन्य के खिलाफ थाना गौतम पल्ली में गैंगरेप, जानमाल की धमकी व पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला ने दावा किया था कि बलात्कार की घटना पहली बार अक्तूबर 2014 में हुई थी और जुलाई 2016 तक जारी रही तथा जब आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रजापति को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में ही था।