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Law Officer Recruitment: हरियाणा में होगी 100 लॉ अफसरों की नियुक्ति, स्क्रूटनी कमेटी का गठन

Law Officer Recruitment:
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 5 मार्च

Law Officer Recruitment: हरियाणा सरकार प्रदेश में 100 लॉ अधिकारियोें की नियुक्ति करेगी। एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता परमिंद्र सिंह चौहान को सरकार पहले ही एडवोकेट जनरल (एजी) लगा चुकी है। उन्हें बलदेव राज महाजन की जगह लगाया गया है। बलदेव राज महाजन लगभग दस वर्षों तक हरियाणा के एजी रहे।

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होम सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने लॉ अधिकारियों की भर्ती को लेकर स्क्रूटनी कमेटी (छंटनी समिति) का गठन किया है। लॉ अधिकारियों के लिए आने वाले आवेदनों की छंटनी करके कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।

गृह विभाग की सचिव-। गीता भारती (आईएएस) को छंटनी कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ एजी ऑफिस के प्रतिनिधि के तौर पर एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल को बतौर सदस्य कमेटी में शामिल किया है।

कमेटी में एचसीएस अधिकारी व गृह विभाग में संयुक्त सचिव राधिका सिंह तथा एलआर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी एलआर राजेश कुमार को भी कमेटी में सदस्य बनाया है। हरियाणा में जिन 100 लॉ अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, उनमें 20 पद एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) के होंगे। इसी तरह से 20 सीनियर डिप्टी एजी, 30 डिप्टी एजी और 20 असिस्टेंड एडवोकेट जनरल लगाए जाएंगे।

सरकार की करेंगे पैरवी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए इन लॉ अधिकारियों की नियुक्ति होगी। लॉ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें तय की हुई हैं। लॉ अधिकारियों को सरकार के विभिन्न विभागों तथा बोर्ड-निगमों से जुड़े मुकदमों की पैरवी करने के लिए विभागवार जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

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